भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खां को रामपुर की अदालत ने दोषी करार दे दिया है.इस फैसले के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ गयी हैं.
कोर्ट ने आजम खां को IPC की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी बताया है.अदालत थोड़ी देर बाद यानि 3 बजे सजा का ऐलान करेगी.
आने वाले फैसले को देखते हुए कोर्ट परिसर के गेट, कलेक्ट्रेट के गेट के साथ-साथ बाहर सड़क पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है.
गौरतलब है कि आजम खां ने खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली इलाके के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था.
आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था जिससे सांप्रदायिक हिंसा हो सकती थी. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था.