बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में दोषी पाया गया है. मुख्तार अंसारी को पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है.
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है. बता दें कि इस मामले की एफआईआर साल 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी.
इससे पहले बुधवार को मुख्तार अंसारी को एक मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी. ये बीते 34 सालों में पहली बार था जब माफिया को सजा सुनाई गई थी. हालांकि इन 59 मुकदमों में से ज्यादातर मुकदमें गाजीपुर जिले में दर्ज हैं.
59 मुकदमों में से गाजीपुर के अलावा मुख्तार के खिलाफ मऊ और वाराणसी में नौ-नौ मुकदमें दर्ज हैं. इसके अलावा लखनऊ में माफिया पर सात मुकदमें दर्ज हैं. जबकि आमलमबाग में दर्ज एक मामले में ही उसे सात साल की सजा हुई है.