ताज महल दुनिया के 7 अजूबों के का एक अहम हिस्सा है. इसके दीदार के लिए देश प्रदेश से तमाम पर्यटक प्रतिदिन आते हैं. हालांकि अब ताज महल को लेकर सुप्रीम कोर्ट नें बड़ी टिप्पणी की है और एक बड़ा निर्णय सुनाया है.
शीर्ष न्यायालय नें कहा है कि ऐतिहासिक स्मारक ताज महल की चारदीवारी से पांच सौ मीटर के दायरे में कोई भी व्यापारिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट नें तत्काल प्रभाव से ये प्रतिबंध लगा दिया है. कोर्ट नें आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया है और कहा है कि इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से किया जाए.
आपको बता दें कि इस आदेश के बाद क्षेत्र में जारी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को वहां हटाया जाएंगी. 500 मीटर के दायरे में आनें वाले सभी प्रतिष्ठानों को हटाया जाएगा. ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. दरअसल व्यापारियों नें इसको लेकर कोर्ट में अर्जी डाली गई थी. अब इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट नें ये निर्णय दिया है.
अब इस फैसले के बाद से वाणिज्यिक गतिविधियों को रोका जाएगा रिपोर्ट के दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि ताज महल के आसपास की सभी वाणिज्यिक गतिविधियों को रोका जाएगा.
दरअसल ताज महल स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत की श्रेणी में आता है. कोर्ट का कहना है कि ऐसा एक आदेश मई 2000 में दिया गया था वही आदेश पारित करना उपयुक्त होगा आगरा विकास प्राधिकरण नें भी इस बात को माना है.